विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने 40 वर्षीय दुष्कर्मी रामाधार सोनी रायसेन जिले के उदयपुरा में रहने वाले बाबा के खिलाफ धारा 376(3), धारा- 6 पाक्सो अधिनियम (दोनों धाराओं) में आजीवन शेष प्राकृत जीवन तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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यह है मामला
जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाड़िया में मई 2020 में आरोपी रामाधार बाबा के रुप में गांव आया था। मंदिर में कुछ दिन रहते समय उसने अनुसूचित जनजाति समाज की 17 वर्षीय नाबालिग को अपना प्रवक्ता बनाने का लालच दिया। आरोपी उसके घर पिता से परिचय होने के कारण पूजापाठ करने भी आता था। इस दौरान बाबा ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद 15 मई 2020 को पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी खिलाफ धारा 363, 376 और पाक्सो क्ट के तहत केस दर्ज किया।
कोर्ट का फैसला
अभियोजन उप-संचालक गोविंद शाह के अनुसार, विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने विशेष लोक अभियोजक के तर्क से आरोपी रामाधार निवासी उदयपुरा रायसेन को सजा सुनाई। अभियोक्त्री जो कि नाबालिग होकर अनुसूचित जनजाति की है, उसके साथ दुष्कर्म करना साबित हुआ। इसपर कोर्ट ने बाबा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 2 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। शासन की ओर से प्रकरण में गोविंद शाह, उप-संचालक(अभियोजन) के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने की थी।
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