लैंगिक अपराध के प्रकरण में 10 वर्ष का सश्रम कारावास
इटारसी से जबलपुर आते समय ट्रेन से गायब हो गई थी बालिका
Raped schoolgirl by guest scholar
नरसिंहपुर। ट्रेन से बालिका को गायब कर उसके साथ दुष्कृत्य के आरोपी को कोर्ट ने लैंगिक अपराध के प्रकरण में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता सिंह ने आरोपी नीतेश सहाय उर्फ सोनू पिता शैलेष सहाय निवासी 8/ए डिसूजा सिटी धनवंतरी नगर थाना गढ़ा जबलपुर को भादवि की धारा 376(2)(ढ़) में एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 सहपठित धारा 5(एल) में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया है कि 16 मई 2016 को अभियोक्त्री अपनी नानी के साथ इटारसी से जबलपुर आने के लिए प्रात: 7.30 बजे ट्रेन नंबर 22187 हबीबगंज जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार हुई थी किन्तु नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के उपरांत वह अपनी नानी को उपलब्ध नहीं हुई, जबलपुर स्टेशन पर भी बालक अभियोक्त्री नहीं मिली।
उपरोक्त घटना की सूचना 16 मई 2016 को १.45 बजे जीआरपी जबलपुर को दी गई, जिस पर गुम इंसान क्र 01/16 पंजीबद्ध करते हुए तलाश प्रारंभ की गई। जांच के दौरान अभियुक्त नीतेश के प्रति संदेह दर्शित होने पर आरक्षी केन्द्र जीआरपी गाडरवारा में अपराध क्र. 77/16 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 19 मई 2016 को अभियोक्त्री को अभियुक्त नीतेश सहाय के निवास 8-ए, डिसूजा सिटी जबलपुर स्थित मकान से 11.40 बजे बरामद किया गया। पीडि़त अभियोक्त्री से मिली जानकारी के आधार पर मामले में धारा 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 3, 4, 6 एवं 7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध की वृद्धि की गई। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद परोहा द्वारा की गई।
Home / Narsinghpur / लैंगिक अपराध के प्रकरण में 10 वर्ष का सश्रम कारावास