scriptsand mining : धड़ल्ले से हो रहा रेत का अवैध खनन व परिवहन, सड़कें तबाह | Illegal mining and transportation of sand | Patrika News
नरसिंहपुर

sand mining : धड़ल्ले से हो रहा रेत का अवैध खनन व परिवहन, सड़कें तबाह

कार्रवाई के प्रति उदासीनता वरत रहे अधिकारी, बेरोकटोक चल रहे वाहन भारी वाहन

नरसिंहपुरJun 20, 2018 / 12:16 am

संजय तिवारी

sand mafia attack on mining employee

sand mafia attack on mining employee

नरसिंहपुर। सड़क मार्ग से ओवरलोड भारी वाहनों द्वारा रेत व अन्य खनिजों के परिवहन को रोकने के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के 10 अप्रैल 2017 के आदेश की यहां धज्जियां उड़ रही हैं। न तो अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग रुक रही है और न ही सड़कों पर उनकी भार सहने की क्षमता के बोर्ड लगाए गए हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर ने ८ मई २०१८ को इस संबंध में धारा १४४ के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था पर सख्ती से इसका पालन नहीं हो रहा।

क्षमता को नहीं ध्यान
सड़क की भार क्षमता से अधिक खनिजों के ओवरलोड 6 चका डम्फर एवं 10 चका हाईवा, ट्रक आदि पर भी रोक लगाई गई थी। ग्रामीण सड़कों पर उनकी भार सहन क्षमता से अधिक भारी वाहनों से खनिजों का परिवहन प्रतिबंधित किया गया था साथ ही ऐसी कोई भी खनिज सामग्री जिससे सड़कों पर पानी रिसता हो उसके परिवहन पर भी रोक लगाई गई थी लेकिन खनिज माफिया कोर्ट और कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ओवरलोड हाइवा और डंपरों से न केवल दिन में बल्कि रात में रेत का परिवहन किया जा रहा है। जबकि शाम ७ बजे से सुबह ६ बजे तक खनिजों के परिवहन पर रोक लगाई गई है।

ये थे आदेश
आदेश में स्पष्ट किया गया था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले, ठीक से पालन नहीं करने वाले, पालन नहीं करके दुष्प्रेरणा करने वाले व्यक्तियों और पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी भी आदेश का पालन नहीं कराने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा तत्संबंधी अन्य विधियों के अंतर्गत दोषी होंगे। साथ ही गिरफ्तारी एवं निर्धारित कारावास के दंडनीय अपराध के दायी होंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा। जिले में आदेश का पालन नहीं हो रहा है। न तो आदेश का उल्लंघन करने वालों पर और न ही आदेश का पालन न कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है।

नहीं लगाए बोर्ड
सड़कों की अलग-अलग भार क्षमता होने के कारण जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आदेशित किया था कि वे उनके विभाग से संबंधित सड़कों के प्रारंभ एवं अंत में दोनों स्थानों पर वाहनों की अधिकतम भार क्षमता के बोर्ड लगवायें। साथ ही ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निगरानी दस्ता नियुक्त कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन किसी भी विभाग ने इस तरह के बोर्ड नहीं लगाए और न ही ओवरलोड वाहनों की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मध्यप्रदेश के तत्संबंधी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

पोकलेन, जेसीबी के उपयोग पर प्रतिबंध
कलेक्टर ने जिले की सीमा में सड़कों पर खनिज के परिवहन में उपयोग किये जा रहे वाहनों तथा अन्य ओवरलोड वाहनों को तत्काल प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नरसिंहपुर जिले की सीमा में खनिज उत्खनन, परिवहन के संबंध में जो आदेश जारी किया था उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि नदियों से पोकलेन व जेसीबी मशीन के माध्यम से रेत का खनन नहीं किया जाएगा। श्रमिकों के माध्यम से स्वीकृत रेत खदानों से रेत का उत्खनन नियत सीमा तक अधिकृत ठेकेदार द्वारा किया जा सकेगा। नदी के अंदर से रेत का उत्खनन किसी भी माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। इसके बावजूद मशीनों से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है।

आदेश के पालन को लेकर सभी संबंधित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।
अभय वर्मा, कलेक्टर

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