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नरसिंहपुर

दिखा BJP सांसद सोनी का तेवर, खनन माफिया पर लगा 1.87 करोड़ का जुर्माना

-तीन दिन पहले ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कलेक्टर से मिल कर जताई थी आपत्ति

नरसिंहपुरNov 03, 2020 / 05:13 pm

Ajay Chaturvedi

कलेक्टर नरसिंहपुर वेद प्रकाश और बीजेपी सांसद कैलाश सोनी

कलेक्टर नरसिंहपुर वेद प्रकाश और बीजेपी सांसद कैलाश सोनी

नरसिंहपुर. आखिरकार बीजेपी के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी का प्रयास सार्थक साबित हुआ। कलेक्टर वेदप्रकाश ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के खनन माफिया को साफ-साफ चेतावनी दे दी है कि अगर नहीं माने तो कल किसी और की बारी हो सकती है। कलेक्टर ने अवैध खनन से जुड़े चार लोगों पर 1 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है।
बता दें कि राज्यसभा सदस्य व भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सोनी ने शनिवार को कलेक्टर वेदप्रकाश से मुलाकात कर नर्मदा में हो रहे अवैध खनन के प्रति आक्रोश जताया था। उन्होंने शगुन व कुड़ी घाट में नर्मदा के तटों को मिटाने वाले माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस पर कलेक्टर ने सोनी से कार्रवाई के लिए दो दिन की मोहलत मांगी थी।
अवैध खनन के मामले में सबसे बड़ा अर्थदंड गाडरवारा तहसील के मेहरागांव निवासी आनंद पिता जयहिंद सिंह राजपूत के खिलाफ प्रस्तावित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय में जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व, पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मेहरागांव के खसरा नंबर 379 के एक हिस्से में रेत का अवैध खनन पाया गया था। इस रेत के बाजार मूल्य का निर्धारण सुनिश्चित होने के बाद विभाग ने आनंद सिंह राजपूत ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस में संबंधित आरोपी पक्ष से पूछा गया है कि उसके पास रेत खनन लाइसेंस संबंधित कोई दस्तावेज हों तो वह अविलंब कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करे। वहीं न्यायालय में आरोपी पक्ष के खिलाफ रॉयल्टी राशि व पर्यावरणीय क्षति को मिलाकर कुल 1 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
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रातीकरार स्थित नर्मदा नदी के में माफिया द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा था। इस मामले में जिला खनिज विभाग ने चार को आरोपित मानकर उन्हें जुर्माने का नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार करेली तहसील के अंतर्गत रांकई निवासी जावेद पिता साजिद खान, छोटे पिता इकबाल खान, इरशाद पिता इश्तियार खान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। इन्हें भी नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे रेत खनन से संबंधित प्रशासकीय अनुज्ञा प्रस्तुत करें। वहीं कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण में प्रतिवेदन देकर तीनों आरोपितों पर 2 लाख 81 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने की अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि तीन में से एक व्यक्ति इरशाद 28 अक्टूबर को झिरी घाटी रायल्टी टोल नाके पर हुए बलवे में शामिल था। इसके खिलाफ सुआतला थाने में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है।

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