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Delhi CM अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे, ‘देरी करने की रणनीति’ पर उठाए सवाल

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच दिल्ली सीएम के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुनवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं।

नई दिल्लीMar 27, 2024 / 12:19 pm

स्वतंत्र मिश्र

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। केजरीवाल के मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी (Senior Advocate Abhishek Singhvi) ने ईडी एजेंसी की “देरी करने की रणनीति” (Delaying Tactics) पर सवाल उठाए। इस मामले की सुनवाई जज स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ करेगी। ईडी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी को कल ही केजरीवाल की याचिका की प्रति मिली है और विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है।

सिंघवी ने ईडी के कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ता का समय मांगे जाने पर कहा, “वह व्यक्ति जेल जा चुका है। 23 मार्च को याचिका दायर की गई थी। बाद में दोष ठीक हो गए। मुझे यकीन है कि राजू नहीं चाहते कि हम उन्हें दोषपूर्ण प्रति प्रदान करें। कल देर रात दोषों को दूर कर दिया गया और हमने उसी वक्त उनके साथ याचिका साझा कर दी थी।” जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह जवाब मांगेंगी और अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए एक छोटी तारीख देंगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में क्या रखी दलील?

सिंघवी ने कहा कि उन्होंने रिमांड को चुनौती दी है जो कल समाप्त हो रही है। “मैं जज से रिमांड का आधार तय करने के लिए कह रहा हूं। इसके लिए किसी से जवाब की जरूरत नहीं है।” उन्होंने कहा, “यह देर करने की रणनीति है, मैं अपनी महिला जज से आज इस पर निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं। ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं कि रिमांड की बुनियाद को चुनौती देने वाले मामले पर आज सुनवाई की आवश्यकता है। इसे अनुमति देना या अस्वीकार करना जज का विशेषाधिकार है। मेरी जज को उस पर एक कॉल लेने में कुछ समय लग सकता है।”

दिल्ली सीएम ने लगाए ये गंभीर आरोप

केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और ईडी अपराध साबित करने में विफल रही है। उन्होंने जेल से तुरंत रिहाई और रिमांड रद्द करने की मांग करते हुए कहा है, “बिना पूछताछ के गिरफ्तारी से पता चलता है कि मौजूदा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।” अदालत ने इस पर कहा कि वह पूरक सूची समाप्त होने के बाद दिन में मामले की सुनवाई करेगी।

दिल्ली सीएम ने पहले सुप्रीम कोर्ट में डाली थी याचिका

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड कार्यवाही को चुनौती देंगे और एक अन्य याचिका के साथ शीर्ष अदालत में लौटेंगे।

दिल्ली सीएम पर किस मामले में लिया गया एक्शन?

इसके बाद मुख्मंत्री केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू अदालत में पेश किया गया और बाद में उन्हें एक सप्ताह की हिरासत में भेज दिया। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले पर आधारित है जिसमें शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। केंद्र द्वारा दिल्ली के नियुक्त उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज सीबीआई मामले में आरोप लगाया गया है कि AAP के शीर्ष नेताओं ने जानबूझकर कुछ लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति में खामियां छोड़ीं।

अन्य नेताओं की भी हो चुकी है गिरफ्तारी

ईडी का आरोप है कि केजरीवाल इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। मालूम हो कि इस सिलसिले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह व भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को गिरफ्तार किया गया है।

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