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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाई ओवर हुआ टोल फ्री

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में नोएडा से दिल्ली को जोडऩे वाले डीएनडी फ्लाई ओवर को टोल-फ्री करने का आदेश दिया।

Oct 26, 2016 / 05:47 pm

Kamlesh Sharma

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में नोएडा से दिल्ली को जोडऩे वाले डीएनडी फ्लाई ओवर को टोल-फ्री करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने कहा कि टोल वसूल रही कम्पनी नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड द्वारा वाहनों से की जा रही वसूली गलत और मनमानी पूर्ण है। यह आदेश न्यायाधीश अरूण टंडन और न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने फेडरेशन आफ इंडिया, रेजिडेन्ट््स वेलफेयर एसोशिएशन की तरफ से टोल वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिया। 
याचिका में कहा गया था कि टोल ब्रिज कम्पनी ने अपनी लागत वसूल कर ली है। इसके वावजूद कम्पनी नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ समझौता कर गलत तरीके से वाहनो से वसूली कर रही है। 
इस बारे में कम्पनी की दलील थी कि नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ समझौते के तहत उसे वाहनों से वसूली का हक है। याचिकाकर्ता का कहना था कि टोल ब्रिज निर्माण मे लगी 450 करोड़ की लागत टोल ब्रिज कम्पनी ने वसूल कर ली है। ऐसे मे अब डीएनडी फ्लाई ओवर पर वाहनो से वसूली गलत है। 

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