हाईकोर्ट ने कहा कि दंपती का अंतिम निवास अमरीका माना जाएगा। मुंबई उनका अंतिम निवास नहीं हो सकता, जहां वे शादी के बाद 10 दिन ठहरे थे। कोर्ट ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वैवाहिक घर मुंबई में होने से मुंबई को वह स्थान माना जाना चाहिए, जहां वे आखिरी बार साथ रहे थे।
पत्नी ने याचिका में दलील दी थी कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत सिर्फ उस पारिवारिक या जिला न्यायालय में तलाक की याचिका दी जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र मे विवाह संपन्न हुआ हो या जहां विवाहित जोड़ा आखिरी बार साथ रहा हो।