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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बवाल, 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Supreme court: सुप्रीम कोर्ट कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के दिसंबर 2023 के कानूनी प्रावधानों के खिलाफ वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा।

Mar 13, 2024 / 02:12 pm

Shivam Shukla

election commissioners appointment row

Election commissioner appointment row: सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बजाय एक केंद्रीय मंत्री समेत अन्य वाले पैनल की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के दिसंबर 2023 के (संशोधित) कानूनी प्रावधानों के खिलाफ वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम एम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने बुधवार को कहा कि मामले को सूचीबद्ध करने जुड़ी जानकारी चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की ओर से दी गई है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 15 मार्च को की जाएगी।

15 मार्च को होगी सुनवाई

सीनियर एडोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से दाखिल याचिका का उल्लेख किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस की ओर एक मैसेज मिला है। हम इसपर 15 मार्च को सुनवाई करेंगे।

कांग्रेस नेता ने भी दाखिल की है याचिका

बता दें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ एडीआर के अलावा कांग्रेस ने जया ठाकुर ने भी याचिका दाखिल की है। रिट याचिका में नए संशोधित कानून के बजाय ‘अनूप बरनवाल’ केस में संविधान पीठ के आदेश के अनुसार इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने का निर्देश देने की अपील की है।

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