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जाकिर नाइक पर कसा शिकंजा, ईडी ने जब्त की 18.37 करोड़ की संपत्ति

विवादित इस्लामिक प्रचारक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने एक बार फिर नोटिस जारी कर 30 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया था।

Mar 20, 2017 / 08:11 pm

Kamlesh Sharma

zakir naik

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मुंबई। विवादित इस्लामिक प्रचारक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक द्वारा संचालित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की 18.37 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। 
गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष जाकिर नाइक की संस्था को प्रतिबंधित कर दिया था। निदेशालय के अनुसार, मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जाकिर नाइक को एक बार फिर नोटिस जारी कर 30 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया है।
इससे पहले भी एनआईए जाकिर नाइक को समन जारी कर चुका है। इससे पहले एनआईए ने जाकिर नाइक को 14 मार्च तक पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जाकिर एनआईए के सामने पेश नहीं हुआ। इससे पहले ईडी ने जाकिर की बहन नाइला नूरानी से भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ कर चुका है।
पीस टीवी के बोर्ड मेंबर हैं नाइक

जाकिर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर हैं और पीस टीवी जैसे 17 देशों में प्रसारित होने वाले 5 और चैनलों के बोर्ड मेंबर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नाइला का बयान दर्ज कराया गया है। 
ईडी ने पिछले साल दिसंबर में नाइक और उनके कई कथित करीबियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने यह मामला गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत एनआईए की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया था।

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