Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojan: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के पीछे का कारण है किसानों की पानी की कमी से निपटने मे मदद करना। इस योजना के तहत, सरकार किसानों कों खेत में तालाब बनाने के लिए 70% तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि किसान बारिश के पानी को तलाब मे इकट्ठा कर सके और इसे जरुरत के समय इस्तमाल कर सके।
यह योजना मुख्य रुप से छोटे किसानों के लिए बनाई गई है। जिन राज्यों मे सूखा पड़ता है, खासकर जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। इस समस्या से लड़ने का एक समाधान है खेत तलाई या फिर कहे तो फार्म पौण्ड जिसे बना कर किसान बारिश के पानी को इसमें एकत्रित करके सिंचाई में काम में ले सकता है, लेकिन सभी किसान इसका निर्माण कराने में सक्षम नहीं है, इस लिए सरकार खेत तलाई के निर्माण पर किसानों को अनुदान देती है। जिससे किसान खेत में तलाई बनाकर बारिश के पानी को एकत्रित करके अपने खेत की सिंचाई करने मे उसका इस्तमाल कर सके।
1.कच्चे फार्म पौण्ड पर
2.प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर
1.सिर्फ किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
2.जो किसान इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके पास कम से कम 0.3 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
3.आवेदन करने वाले का आधार कार्ड बना हुआ होना जरुरी है।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST), छोटे और सीमांत किसानों को नीचे लिखी हुई सूचना के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।
-कच्चे तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपए।
-प्लास्टिक लाइनिंग वाले तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 90% या अधिकतम 1,35,000 रुपए।
-कच्चे तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 60% या अधिकतम 60,000 रुपए।
-प्लास्टिक लाइनिंग वाले तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 80% या अधिकतम 1,20,000 रुपए।
ध्यान दें: सब्सिडी केवल उन खेत तालाबों पर देय है जिनकी न्युनतम क्षमता 400 घन मीटर है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत तालाब निर्माण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन आप दोनों ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से डाल सकते हैं।
1.अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ग्राम पंचायत से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2.आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज की गई हो।
फॉर्म में तालाब के प्रकार (कच्चा या प्लास्टिक लाइनिंग) और तालाब की लागत की डिटेलस भी दर्ज करें।
3.आवेदन पत्र के साथ नीचे लिखे हुए दस्तावेज जमा करें
-आधार कार्ड
-खेत या जमीन के कागजात
-बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
-फोटो
-जाति प्रमाण पत्र (यदि आप SC/ST श्रेणी से है)
-लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
4.आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को अपने स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करें।
5.समीक्षा के बाद, आपको योजना के तहत स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना दी जाएगी।
6.स्वीकृति मिलने के बाद, आप तालाब का निर्माण कर सकते हैं।
निरीक्षण और निर्माण कार्य की पुष्टि के बाद, आपकी सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Published on:
07 Jun 2024 01:03 pm