किस प्रकार की खेत तलाई के निर्माण पर मिलेगा अनुदान
1.कच्चे फार्म पौण्ड पर2.प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर
किसे मिलेगा इस योजना का फायदा
1.सिर्फ किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।2.जो किसान इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके पास कम से कम 0.3 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
3.आवेदन करने वाले का आधार कार्ड बना हुआ होना जरुरी है।
इस योजना से मिलने वाले लाभ
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST), छोटे और सीमांत किसानों को नीचे लिखी हुई सूचना के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।-कच्चे तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपए।
-प्लास्टिक लाइनिंग वाले तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 90% या अधिकतम 1,35,000 रुपए।
अन्य श्रेणी के किसानों के लिए सब्सिडी
-कच्चे तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 60% या अधिकतम 60,000 रुपए।-प्लास्टिक लाइनिंग वाले तालाबों के निर्माण पर यूनिट लागत का 80% या अधिकतम 1,20,000 रुपए।
ऑफलाइन:
1.अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ग्राम पंचायत से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।2.आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज की गई हो।
फॉर्म में तालाब के प्रकार (कच्चा या प्लास्टिक लाइनिंग) और तालाब की लागत की डिटेलस भी दर्ज करें।
3.आवेदन पत्र के साथ नीचे लिखे हुए दस्तावेज जमा करें
-आधार कार्ड
-खेत या जमीन के कागजात
-बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
-फोटो
-जाति प्रमाण पत्र (यदि आप SC/ST श्रेणी से है)
-लघु व सीमांत किसान होने पर लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र
4.आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को अपने स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करें।
5.समीक्षा के बाद, आपको योजना के तहत स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना दी जाएगी।
6.स्वीकृति मिलने के बाद, आप तालाब का निर्माण कर सकते हैं।
निरीक्षण और निर्माण कार्य की पुष्टि के बाद, आपकी सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।