रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है।
जल्द लागू होगा ये फैसला
रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि, मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा।
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यही नहीं इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि ‘अग्निवीरों’ के लिए विभाग की ओर से निकाली गई किन-किन भर्तियों में आरक्षण का प्रबंध किया जाएगा। इसके तहत, अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा।
डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, पब्लिक अंडरटेकिंग्स से भी अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी संशोधन करने को कहा जाएगा।।
जल्द लागू होगा ये फैसला
रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि, मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा।
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यही नहीं इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि ‘अग्निवीरों’ के लिए विभाग की ओर से निकाली गई किन-किन भर्तियों में आरक्षण का प्रबंध किया जाएगा। इसके तहत, अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा।
डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, पब्लिक अंडरटेकिंग्स से भी अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी संशोधन करने को कहा जाएगा।।
अबतक हुई ये घोषणाएं
– सस्ती दरों पर कर्जः इससे पहले खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि, अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अगर वे कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया करवाया जाएगा।
गृहमंत्रालय ने की घोषणा
– इससे पहले, गृह मंत्रालय ने भी अपने विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था।
– इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया।
– पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी।
– सस्ती दरों पर कर्जः इससे पहले खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि, अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अगर वे कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया करवाया जाएगा।
गृहमंत्रालय ने की घोषणा
– इससे पहले, गृह मंत्रालय ने भी अपने विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था।
– इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया।
– पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी।
इससे पहले सरकार ने कहा था कि, इस वर्ष अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया में भी आयु सीमा में इजाफा किया गया है। ये आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की गई है। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ पहले वर्ष के लिए ही है। अगले वर्ष से ये पुनः 17 से 21 वर्ष हो जाएगी।
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