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नई दिल्ली

‘मोदी टाइटल’ वाले लोगों पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

Modi Surname Case: मोदी टाइटल वाले लोगों पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

नई दिल्लीJun 27, 2022 / 02:28 pm

Archana Keshri

'मोदी टाइटल' वाले लोगों पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

‘मोदी टाइटल’ वाले लोगों पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

‘मोदी टाइटल’ वाले लोगों पर अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से अगले आदेश तक राहत जारी रहेगी। राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने तबियत का हवाला देते हुए समय मांगा है। अगली सुनवाई तक अदालत ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखते हुए विस्तार दिया है।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया। राहुल गांधी की ओर से अधिवकत्ता पीयूष चित्रेश व दीपांकर ने कोर्ट में पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई निर्धारित की गई है। दरअसल, ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में राहुल गांधी द्वारा रैली में किए गए संबोधन में मोदी नाम वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है।
इस रैली में राहुल गांधी ने अपने भाषण में में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत ने समन जारी किया था। राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में स्थानीय सिविल कोर्ट में एक शिकायत वाद दर्ज कराया था। जिसमें उनपर लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान मोदी टाइटल वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है।

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प्रदीप मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी टाइटल वाले सारे मोदी के खिलाफ टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है, जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।
इसी आदेश के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका दाखिल कर सिविल कोर्ट की कार्यवाही को निरस्त करने की अपील की है। वहीं कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई हुई। अब अगली सुनावाई की तारीख 15 जुलाई नर्धारित की गई है।

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