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Road Rage Case: नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर के लिए कोर्ट से मांगा वक्त, खराब सेहत को बताया कारण

Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: रोडरेज केस में जेल की सजा पाने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह आज पटियाला में सरेंडर करने वाले थे। लेकिन अब मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने खराब सेहत का कारण देते हुए कोर्ट से सरेंडर के लिए वक्त मांगा है।

May 20, 2022 / 09:13 am

Prabhanshu Ranjan

Road Rage Case Navjot Singh Sidhu today surrender in Patiala Court

34 साल पुराने रोडरेज केस में एक साल की जेल की सजा पाने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे। लेकिन अभी मिली जानकारी के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य के कारण कोर्ट से सरेंडर के लिए वक्त मांगा है। उनके वकील अभिषेक मनू सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए कुछ हफ्तों का वक्त मांगा है। इसके पीछे उन्होंने अपने मुक्किल के खराब सेहत को कारण बताया है।

बता दें कि कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व क्रिकेटर व राजनेता सिद्धू आज पटिलाया के स्थानीय अदालत में समर्पण करने वाले थे।

जिस मामले में सिद्धू को हुई जेल, जानिए उसकी कहानी-
उम्मीद जताई जा रही थी कि सिद्धू के सरेंडर के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे। बताते चले कि 27 दिसंबर 1988 की शाम नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे। जहां कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी और हाथापाई हुई थी। इसी दौरान सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया था। बाद में गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी।

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सिद्धू व उनके दोस्त पर गैर इरादतन हत्या का केस-
गुरनाम सिंह की मौत के बाद आए मेडिकल रिपोर्ट में यह सामने आया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। फिर सेशन कोर्ट में केस चला। इसके बाद लंबे समय तक चली अदालती सुनवाई के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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