scriptSupreme Court refuses to ban media reporting on Adani-Hindenburg case M L Sharma | अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, कहा - मीडिया रिपोर्टिंग पर नहीं लगाएंगे रोक, याचिका खारिज | Patrika News

अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, कहा - मीडिया रिपोर्टिंग पर नहीं लगाएंगे रोक, याचिका खारिज

locationनई दिल्लीPublished: Feb 24, 2023 02:37:08 pm

Adani-Hindenburg Row : शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

supreme_court.jpg
अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, कहा - मीडिया रिपोर्टिंग पर नहीं लगाएंगे रोक, याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट में अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की एक याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर शुक्रवार 24 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह मीडिया को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर रिपोर्ट चलाने से तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन पर अपना आदेश नहीं सुना देती। यह याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में अभी तक 4 PIL याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। ये याचिकाएं एडवोकेट एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने दायर की हैं। इस मामले में 10 फरवरी को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने पहली सुनवाई की थी।
Copyright © 2023 Patrika Group. All Rights Reserved.