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Sandeshkhali Case: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, संदेशखाली मामले में शेख शाहजहां के पक्ष में डाली थी याचिका

Sandeshkhali Case: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की CBI जांच का विरोध करने पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत से कैसे संपर्क कर सकती है।

नई दिल्लीApr 29, 2024 / 02:55 pm

Akash Sharma

Mamta banerjee and Shekh Shahjahan Sandeshkhali
Sandeshkhali Case: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की CBI जांच का विरोध करने पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत से कैसे संपर्क कर सकती है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने CBI जांच का निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और पूछा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से कैसे संपर्क कर सकती है? पूर्व TMC नेता शेख शाहजहां संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं। राज्य की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, क्योंकि राज्य के खिलाफ टिप्पणियां और टिप्पणियाँ की गई थीं।

ममता सरकार पहुंची कोर्ट

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरी राज्य मशीनरी को हतोत्साहित कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशानिर्देश के CBI को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया, जो संदेशखाली क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है, भले ही वह न हो जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों से संबंधित हों। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य उन टिप्पणियों को उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी कर सकते हैं यदि वे केवल टिप्पणियों से व्यथित हैं।

हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश 

शीर्ष अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करेगी। CBI पहले से ही संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच कर रही थी। CBI को हाईकोर्ट ने कृषि भूमि को जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था और  महिलाओं और जमीन हड़पने के खिलाफ अपराधों के आरोपों की जांच करने के लिए भी कहा था। अधिकारियों को 2 मई को अगली सुनवाई से पहले एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

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