अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड किया गया था और इसे सार्वजनिक रूप से देखने के लिए जारी किया गया था, लेकिन सच्चाई के डर से डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
बीबीसी ने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ (India: The Modi Question) नाम के डॉक्यूमेंट्री बनाई है। केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बावजूद देश भर में बवाल मच गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में इसकी स्क्रीनिंग की है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और ABVP कार्यकर्ताओं में झड़प की कई खबरें सामने आई।