गौरतलब है कि एसएसटी टीम के प्रभारी राजेंद्र कुमार ताकी ने रविवार शाम करीब पांच बजे रिपोर्ट दर्ज कराई है कि लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशियों की शनिवार शाम को सूची जारी होने के बाद भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, पार्षद जीतू तलरेजा और भाजपा नेता संतोष चौपड़ा के नेतृत्व में फव्वारा चौक पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और ढोल-बाजे के साथ भाजपा का झंडा लहराते हुए बिना अनुमति के विजय टॉकिज तक रैली निकाली था। जो कि आदर्श आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लघंन था। उनकी रिपोर्ट पर चारों के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई।
चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लघंन करने पर धारा 188 का उल्लघंन में प्रकरण दर्ज होता है। पूर्व में पुलिस थाने से ही गिरफ्तारी के बाद जमानत का प्रावधान था, लेकिन अब पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना है। यह गैर जमानती अपराध है।
– महेश पाटीदार, वरिष्ठ अधिवक्ता नीमच।
गैर जमानती अपराध है
आचार संहिता का उल्लघंन करना धारा 188 गैर जमानती अपराध है। लेकिन सात साल से कम के अपराध में पुलिस नोटिस देकर तामिली करवाती है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
– राकेश कुमार सगर, एसपी नीमच।