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आंवटित दूध के बूथों की आड़ में गुटखा-पान ओर जूस की दुकान

– नियमों के तहत बिकना चाहिए सिर्फ दूध – कागजों में सख्ती हकीकत में ढील

नीमचMar 20, 2019 / 01:34 pm

Mahendra Upadhyay

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आंवटित दूध के बूथों की आड़ में गुटखा-पान ओर जूस की दुकान

नीमच। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर दूध बिक्री के लिए आवंटित दूध के बूथ अब दुकानदारी के रूप में विकसित होने लगे हैं। इन बूथों की चैकिंग की जिम्मेदारी नगर परिषद, जिला प्रशासन और दूध निर्माता कंपनी के अधिकारियों की थी, लेकिन किसी ने भी ऐसे बूथों को आज तक जांच तक नहीं की हैं।
यही वजह है कि इन बूथों पर दूध और दूध के उत्पाद के अलावा वहां जूस, मिनरल वाटर और चिप्स आदि खाने-पीने की वस्तुओं के अलावा फोटो स्टेट की मशीन और होली पर पिचकारी और रासायनिक रंग मिलने तक की सुविधा इन दुकानदारों ने व्यवस्था कर ली है। शासकीय जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के बाहर दूध के बूथ पर ऐसी तमाम सुविधाएं मौजूद है। यही स्थिति शहर के कई बूथों की है। कई बूथ तो सड़क किनारे ऐसी जगह स्थापित कर दिए हैं, जहां नगर परिषद और नगर विकास न्यास वहां अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए आए दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखता है। लेकिन ऐसे बूथों को कब्जे की छूट दे दी है।

कागजो में सख्ती हकीकत में ढील
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सांची) ने नगर परिषद से शहर में दुग्ध विक्रय केंद्र खोलने के लिए मंजूरी ली थी। नगर परिषद और दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के विपणन प्रभारी के साथ अनुबंध तैयार किया गया था। इस अनुबंध के अनुसार दुग्ध विक्रय केंद्रों को सशर्त पर मंजूरी दी गई है, इसमे केंद्र ऐसे स्थानों पर होंगे, जहां आवाजाही में बाधा नहीं आएगी। अनुबंध में यह दावा किया गया था कि दुग्ध उत्पादक वस्तुओ के अलावा अन्य वस्तुओं के बेचान पर संबंधित केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसे सख्त नियमों की अनदेखी हो रही है।
अंबेडकर मार्ग पर बना सांची आग के ढेर पर
अंबेडकर मार्ग सांची पार्लर पर दुग्ध के साथ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, स्टेशनरी सामान, पिचकारी, रंग और अन्य जनरल सामान मिलते है। जबकि नियमानुसार इन दुकानों का आवंटन सिर्फ दुग्ध बेचने के लिए हुआ है। वहीं इस के पीछे खुली डीपी भी लगी है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। नियमानुसार पार्लर सुरक्षित स्थान पर लगाने है।
चैकिंग कर जुर्माना किया जाएगा
सांची दुग्ध डेयरी बूथ सिर्फ दुग्ध बेचने के लिए ही आवंटित है, नियम शर्तों में बिल्कुल स्पष्ट है, अगर कोई गुटखा, पान या बीड़ी इत्यादि बेचता है तो गलत है। इन सभी के लिए टीम बनाकर जांच कराकर जुर्माना कार्रवाई की जाएगी।
– रियाजुद्दीन कुरैशी, सीएमओ नीमच।
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