दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं। कोरोना नियमों का पालन जरूरी
बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इंतजाम करे। राज्य में सभी दुकानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके साथ ही इन स्थानों पर बिना मास्क के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाए। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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ीड़भाड़ वालो आयोजनों पर रोक डीडीएमए ने जारी आदेश में कहा कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है, जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों के प्रमुखों को अलर्ट किया है। मुख्य सचिव विजय देव ने सभी डीएम को कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने पर तत्काल सुविधाएं बढ़ाई जाएं, इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। यह भी पढ़ें