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नई दिल्ली

इन 7 बिंदुओं में जानें, क्या है RTI संशोधन विधेयक

लोकसभा में RTI Amendment Bill 2019 passes
बिल के समर्थन में 218 और विरोध में पड़े 79 वोट
विपक्ष ने RTI संशोधन विधेयक का किया विरोध

नई दिल्लीJul 22, 2019 / 11:01 pm

Shivani Singh

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नई दिल्ली। लोकसभा से सोमवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 ( RTI Amendment Bill 2019 pass ) पारित हो गया। हालांकि संसद में विपक्ष ने इस बिल का भारी विरोध किया। अब केंद्र सरकार इस बिल को राज्यसभा में पेश करेगी।
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संसद में संशोधित बिल के समर्थन में 218 और विरोध में 79 वोट पड़े। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर RTI की स्वायत्तता खत्म करने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक लाकर महत्वपूर्ण बिल को कमजोर करना चाहती है। यह संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है ।

विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ( jitendra singh ) पलटवार किया। उन्होंने कहा कि RTI कानून के बारे में विपक्ष की चिंताएं बेमतलब की हैं।

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आइए जानते हैं कि इस बिल में किस तहर के संशोधन की बातें की गई हैं-
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1. संशोधित विधेयक ( RTI Amendment Bill 2019 pass ) में सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

2. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा में 13 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया। इसमें यह बताया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन , भत्ते और शर्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होगी।
3. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमश राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा।

4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। इस लिहाज से मुख्य सूचना आयुक्त , सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें भी SC के न्यायाधीश के बाराबर हो जाता है।
5.केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

6. विधेयक ( RTI Amendment Bill 2019 pass ) में यह भी प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार तय करेगी
7. इनकी नियुक्तियां भी केंद्र सरकार की सिफारिशों के अनुरूप होने की बात कही गई है।

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