नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा में एसवाईएल विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य इस मुद्दे पर शांति बनाए रखें। जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करें कि एसवाईएल को लेकर कोई धरना-प्रदर्शन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाईएल पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने अपने क्षेत्र में नहर क्यों नहीं बनाया। अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो बाद में देखेंगे।