scriptअवैध भंडारण पर रेत राजसात,4.80 करोड़ रूपये का अर्थदंड | Sand subsidy on illegal storage, penalty of Rs 4.80 crore | Patrika News
नरसिंहपुर

अवैध भंडारण पर रेत राजसात,4.80 करोड़ रूपये का अर्थदंड

कलेक्टर कोर्ट ने रेत खनिज के अवैध भंडारण के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 4 हजार घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध जप्तशुदा रेत खनिज की रायल्टी का २ करोड़ 40 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है

नरसिंहपुरAug 31, 2020 / 09:14 pm

ajay khare

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नरसिंहपुर. कलेक्टर कोर्ट ने रेत खनिज के अवैध भंडारण के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 4 हजार घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध जप्तशुदा रेत खनिज की रायल्टी का २ करोड़ 40 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर दो करोड़ 40 लाख रूपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित कर कुल 4 करोड़ 80 लाख का अर्थदंड लगाया है। इस सिलसिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें। इस संबंध में जप्तशुदा रेत खनिज का नियमानुसार नीलामी से निराकरण करने के आदेश दिये जा चुके हैं। इस प्रकरण में खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया था कि 17 मई 2019 को छोटा छिंदवाड़ा, कामथ वार्ड गोटेगांव में सौरभ कुमार खरया पिता प्रमोद कुमार खरया निवासी सराफा गोटेगांव और संजीव काछी पिता गोपाल काछी निवासी सराफा गोटेगांव द्वारा खसरा क्रमांक 263/ 1/ 3 एवं 264/ 1/ 3 के 2.16 हेक्टर रकबे में 4 हजार घन मीटर 400 डंपर रेत खनिज का अवैध भंडारण पाया गया। प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। आरोपी पक्ष की ओर से रेत भंडारण की अनुमति के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय पाते हुए न्यायालय कलेक्टर द्वारा उक्त जप्तशुदा रेत खनिज शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया।
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