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मेरे ‘भिड़ू’ को बचाओ… व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए जैकी पहुंचे कोर्ट

प्रतिवादी संस्थाओं को समन जारी

नई दिल्लीMay 15, 2024 / 01:42 am

ANUJ SHARMA

नई दिल्ली. अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के बाद अब जैकी श्रॉफ ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दायर कर कहा कि उनकी सहमति के बगैर लोगों और कंपनियों को उनके नाम, फोटो, आवाज के साथ तकिया कलाम ‘भिडू’ (साथी) का इस्तेमाल करने से रोका जाए। उनका कहना है कि प्रचार सामग्री में उनके नाम जैकी, भिडू और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने जैकी श्रॉफ की याचिका पर प्रतिवादी संस्थाओं को समन जारी किया। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। जैकी श्रॉफ के वकील प्रवीण आनंद कोर्ट को बताया कि अभिनेता के नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व की विशेषताओं के दुरुपयोग से उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ संस्थाएं प्रचार सामग्री में जैकी की आवाज के साथ ‘भिडू’ का इस्तेमाल कर रही हैं।
अमिताभ और अनिल कपूर की तर्ज पर…

अमिताभ बच्चन ने 2022 और अनिल कपूर ने 2023 में इसी तरह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों मामलों में पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रचार सामग्री में अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर की इजाजत के बगैर उनके नाम, आवाज आदि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी।

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