हाईकोर्ट ने लगाई 4जी मोबाइल टॉवर लगाने पर पाबंदी
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने भरोसा दिलाया कि न्यायाधीश के घर के बाहर लगा टॉवर 24 घंटे में हटा दिया जाएगा।
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जयपुर। हाईकोर्ट ने बिना अनुमति 4जी मोबाइल टॉवर लगाने पर पाबंदी लगा दी है और अब तक लगाए गए टॉवरों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी और न्यायाधीश अजीत सिंह की खण्डपीठ ने पूर्व न्यायाधीश आईएस ईसरानी व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर कि उनके घर के बाहर टॉवर कैसे लग गया। कोर्ट ने कहा कि अब बिना विकास समिति की सहमति के घनी आबादी में टॉवर नहीं लगाए जाएं।
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने भरोसा दिलाया कि न्यायाधीश के घर के बाहर लगा मोबाइल टॉवर 24 घंटे में हटा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि ढाई साल में 4जी टॉवर्स के बाइलाज नहीं बन पाए। अब जल्दी अनुमति के नाम पर 60 दिन में डीम्ड अनुमति का प्रावधान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व न्यायाधीश ईसरानी ने पहले भी मोबाइल टॉवरों के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने स्कूल और अस्पतालों में टॉवर लगाने पर पाबंदी लगाई थी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने जयपुर में तीन स्थानों पर 4 जी टावर लगाने के मामले में यथास्थिति का आदेश दिया । न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने अजमेर पुलिया के पास सन एण्ड मून बिल्डिंग के सामने, सरदार पटेल मार्ग पर डाकघर के कोने पर और पृथ्वीराज रोड पर चौमूं हाउस बस स्टैण्ड के पास 4 जी टावर लगाने पर अगली तिथि तक यथास्थिति का आदेश दिया। धूलेश्वर गार्डन निवासी अधिवक्ता शशांक अग्रवाल ने याचिका में बताया कि ये टावर स्कूल व अस्पताल के नजदीक लगाए जा रहे हैं। इन टावरों को लगाने से पहले मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन भी नहीं कराया गया है।
राजस्थान पत्रिका ने चलाया था अभियान
गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने बिना अनुमति मनमर्जी से लगाए जा रहे 4 जी मोबाइल टॉवरों के खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान के दौरान बिना अनुमति जहां मर्जी वहां मोबाइल टॉवर लगाने की खबरों को प्रमुखता से समाचार-पत्र में स्थान दिया गया।
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