scriptकोरोना का खौफः नोएडा अथॉरिटी के साथ इन सरकारी जगहों पर लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित | Corona Virus entry banned in authority and these places | Patrika News

कोरोना का खौफः नोएडा अथॉरिटी के साथ इन सरकारी जगहों पर लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित

locationनोएडाPublished: Mar 19, 2020 04:29:03 pm

Submitted by:

lokesh verma

Highlights- अथाॅरिटी में एसीईओ या ओएसडी की अनुमति के बगैर लोगों के प्रवेश पर रोक- ईपीएफओ कार्यालय में एक बार में केवल 15 लोगों को जाने की अनुमति- जिला अदालत में सुनवाई पर रोक तो जिला जेल में बंद कैदियों से मुलाकात पर भी प्रतिबंध

noida-authority.jpg
नोएडा. कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए जहां पुलिस प्रशासन ने नोएडा में धारा-144 लागू कर दी है। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने भी कार्यालय आम लोगों के प्रवेश पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अथाॅरिटी की मानें तो अब जरुरी कार्य से आने वाले लोग ही एसीईओ या ओएसडी की अनुमति के बाद प्रवेश कर सकेंगे। वहीं, पीएफ आॅफिस में भीड़ के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यहां सिर्फ 15 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसी तरह सूरजपुर जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी गई तो जिला जेल में बंद कैदियों से मुलाकात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह भी पढ़ें

CoronaVirus: अफ्रीका से लौटे परिवार ने पेश की मिसाल, संक्रमण के शक पर खुद क्वॉरेंटाइन वार्ड में भर्ती

बता दें कि नोएडा अथाॅरिटी कार्यालय प्रतिदिन डेढ़ हजार के करीब लोगों के साथ अधिकारी-कर्मचारी पहुंचते हैं। इनमें से केवल बीस से तीस फीसदी लोग ही जरुरी काम से पहुंचते हैं, बाकी अन्य नेतागिरी करने या दलाल की भूमिका में आते हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अथाॅरिटी ने केवल जरूरी कार्य के लिए आने वाले लोगों के ही पास बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि अब जरूरत वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। एसीईओ या ओएसडी की अनुमति के बगैर अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
ईपीएफओ कार्यालय में केवल 15 लोगों को अनुमति

वहीं नोएडा के सेक्टर-24 स्थित ईपीएफओ कार्यालय में लोगों की भीड़ आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां केवल एक बार में 15 लोगों को प्रवेश की अनुमति है। कार्यालय में 15-15 लोगों को ग्रुप्स में जाने की अनुमित है। यहां आने वाले लोगों के हाथ भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं। इसके साथ पूरे कार्यालय को भी सैनिटाइज किया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुशांत कंडवाल का कहना है कि संक्रमण से बचाव के लिए पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है।
जिला अदालत में नहीं हो रही सुनवाई

इसी तरह सूरजपुर जिला अदालत में न्यायिक कार्य रोक लगा दी गई है। यहां भी केवल जरूरी केसों में सुनवाई हो रही है। वहीं अन्य केसों सिर्फ अगली तारीख दी जा रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला न्यायालय में कामकाम बंद है। इतना ही नहीं अदालत परिसर में आने पर भी रोक है। केवल अधिवक्ताओं को ही कोर्ट परिसर में आने की अनुमति है।
बंदियों से परिजनों को मुलाकात पर रोक

उधर, ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में कैदियों और विचाराधीन बंदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों की मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा का कहना है कि 31 मार्च यह रोक लगाई गई है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थिति में ही परिजनों को मुलाकात की इजाजत है। पहले से बंद बंदियों से परिजनों को मुलाकात पर पूरी तरह रोक है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो