पावर कारपोरेशन के निदेशक का कहना है कि नई दरों के तहत बिना मीटर वाले ग्रामीण उपभोक्ताआें को 25 फीसदी, किसानों को 14 फीसदी और शहरी घरेलू उपभोक्ताआें को 12 से 15 फीसद की दर अब बिजली बिल भरना होगा। इसके अलावा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 8.75 रुपये प्रति यूनिट व भवन निर्माण के लिए अस्थायी कनेक्शन पर 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भरने होंगे। इसी तरह उद्योगों दरों में पांच से दस फीसदी तक की बढ़ोतरी की गर्इ है।
इस तरह की जाएगी गणना पावर कार्पोरेशन के निदेशक एके श्रीवास्तव का कहना है कि बिजली की बढ़ी दरें आज गुरुवार से लागू हो चुकी हैं। अब सभी वितरण कंपनियां ने नए टैरिफ के तहत बिल की गणना करेंगी। इन बढ़ी हुर्इ दरों काे अक्टूबर के बिजली बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि नया टैरिफ के 12 सितंबर से लागू हुआ है। इसलिए पिछले 11 दिन की गणना पुराने टैरिफ के हिसाब से ही तय होंगी।