कई लोगों के बीच त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर कई तरह के भ्रम भी होते हैं। जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल, राजनीतिक विशेषज्ञ डॉ रमेंद्र शर्मा बताते हैं कि हर पांच वर्ष पर ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं। इन चुनावों के माध्यम से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्या और ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का पद सबसे अहम होता है। प्रधान ही अपने पंचायत के विकास और अन्य तमाम कार्यों को लिए जिम्मेदार होता है और उसे शासन की ओर विकास के लिए मिलने वाले पैसे को खर्च करने का अधिकार होता है। हालांकि प्रधान पद के लिए आवेदन करने के लिए चुनाव आयोग की कुछ शर्तें व अनिवार्य योग्यता होती हैं। जिन्हें पूरा होने पर ही कोई व्यक्ति प्रधान पद पर चुनाव लड़ सकता है।
प्रधान बनने के लिए ये हैं जरूरी योग्यता 1. उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 2. उम्मीदवार भारत का ही नागरिक होना चाहिए। 3. उम्मीदवार की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
4. उम्मीदवार किसी भी मामले में दोषी करार दिए जाने के सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए। 5.उम्मीदवार किसी भी सहकारी समिति या बैंक का बकायेदार नहीं होना चाहिए।
यह भी देखें: सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने आवास पर सपा कार्यकर्ताओं मिले शैक्षणिक योग्यताएं वैसे तो देश के कई राज्यों में पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की सीमा रखी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक शासन ने पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की है। जिसके चलते नामांकन करते समय उम्मीदवार को कोई भी शैक्षणिक सर्टिफेकेट देने की जरूत नहीं है।