नोएडा

New traffic rules : हेलमेट पहनकर वाहन चलाने पर भी कट सकता है 2000 रुपये का चालान, जानें नया नियम

New traffic rules : न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट लगाने के बाद भी आपका ट्रैफिक पुलिस 2000 रुपये का चालान काट सकती है। इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। यह नियम केंद्र सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिएए लिए बनाया है, ताकि कोई वाहन चलाते समय किसी तरह की लापरवाही न बरते।

नोएडाMay 20, 2022 / 05:22 pm

lokesh verma

आठ महीने नाव के सहारे आवागमन, इसलिए कोई नहीं देता बेटी,आठ महीने नाव के सहारे आवागमन, इसलिए कोई नहीं देता बेटी,

New traffic rules : न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाना अनिवार्य है। इसके साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। यह तो आप जानते ही होंगे कि हेलमेट नहीं पहनने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हेलमेट पहनने पर भी आपका चालान कट सकता है? चौंकिए मत… दरअसल नए ट्रैफिक रूल के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। हेलमेट पहनने पर भी चालान क्यों कटेगा? आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
नये ट्रैफिक रूल के अनुसार, यदि दोपहिया वाहन चालक ने हेलमेट लगा रखा है और उसने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधना भी नियम के उल्लंघन में आता है। इस नियम को तोड़ने पर 194डी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे 1000 रुपये का चालान किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक हजार का ही चालान हुआ तो आपकों बता दें कि नए ट्रैफिक रूल के अनुसार, कोई भी घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहनने पर भी आपका 1000 रुपये का चालान किया जा सकता है। इसलिए जब भी हेलमेट खरीदी तो पहले उसकी क्वालिटी जरूर चेक करें। हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए, जो कि आपके सिर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता हैै। नहीं तो 194डी एमवीए के तहत आपका चालान कट जाएगा।
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बच्चों को नहीं लगाया हेलमेट तो 1000 का जुर्माना

वहीं, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दोपहिया वाहनों पर चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में परिवर्तन किया गया था। नए ट्रैफिक रूल के अनुरूप दोपहिया वाहन चालकों को बच्चों को साभ ले जाने के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है और चालक का डीएल भी तीन महीने के लिए निलंबित हो सकता है।
चालान कटा या नहीं, ऐसे पता करें

अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका कोई चालान तो नहीं कटा है तो आप परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। साइट पर जाकर चेक चालान स्टेटस का ऑप्शन चुनें। इसके बाद चालान नंबर, वाहन नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करें। नंबर के ऑप्शन पर मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद Get Detail पर क्लिक करते ही स्टेटस सामने आ जाएगा।
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इस तरह भरें ऑनलाइन चालान

अगर आपका चालान कट गया है तो आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाकर चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी के साथ कैप्चा कोड भरें। इसके बाद गैट डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको चालान की जानकारी भरनी होगी। आपको जिसका का भुगतान करना है, उस चालान का चयन करें। चालान के साथ ही आपको ऑनलाइन भुगतान का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही भुगतान से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। भुगतान कंफर्म करके आप ऑनलाइन चालान भर सकते हैं।

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