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लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति ही चलेगा। किसी भी दशा में दूसरे सवारी के बैठने पर वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार चार पहिया वाहनों मे केवल दो व्यक्ति एक ड्राइविंग सीट पर दूसरा पीछे बैठेगा। इस नियम को तोड़ने वालों के वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं भारी मालवाहक गाड़ियां तो चलेंगी, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर के अलावा कोई नहीं बैठेगा। इन दो के अलावा बैठने वाले व्यक्ति को शेल्टर होम भेज दिया जायेगा। यह भी पढ़ें : 300 रुपये में जान जोखिम में डालकर बॉर्डर पार कर रहे हैं लोग पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने जनता से अनुरोध किया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं में लगे वाहन और पास प्राप्त व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य वाहन या व्यक्ति सड़कों पर न निकले। उन्होंने आगाह किया कि एक बार धारा-144 के उल्लंघन में वाहन सीज होने पर किसी भी दशा में इस धारा के लागू रहते छोड़ा नहीं जायेगा। सभी व्यक्तियों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेडिकल, प्रेस, बैंक, पुलिस, इंटरनेट, दूरसंचार कंपनियों तथा कर्मचारियों को वेतन बांटने वाले कर्मचारियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपने संस्थान की आईडी दिखानी होगी।