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इन वाहनों को लेकर जाएंगे बाहर तो रिक्शे में वापस आएंगे घर, जानें क्या है पूरा मामला

locationनोएडाPublished: Nov 02, 2018 05:29:57 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

एआरटीओ विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी से चलने वाले वाहनों की सूची तैयार की है।

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इन वाहनों को लेकर जाएंगे बाहर तो रिक्शे में वापस आएंगे घर, जानें क्या है पूरा मामला

नोएडा। एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने दस वर्ष पुराने डीजल व पंद्रह वर्ष पुराने पेट्रोल, सीएनजी वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एआरटीओ विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी से चलने वाले वाहनों की सूची तैयार की है। जिसके अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों से 53 हजार डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहन बाहर किए जाने हैं।
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परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन की 3 टीम के साथ चेकिंग के दौरान गुरुवार को 4वाहनों को जब्त किया। साथ ही विभाग ने उन पेट्रोल, डीजल व सीएनजी वाहनों की भी जानकारी दी है जिनकी अवधी पूर्ण हो चुकी है। वहीं जब खोड़ा चौराहे पर एआरटीओ की दो टीम और ट्राफिक पुलिस ने दस वर्ष पुराने डीजल व पंद्रह वर्ष पुराने पेट्रोल,सीएनजी वाहनों को धर-पकड़ शुरू की तो लोग तरह-तरह के बहाने बनाते नज़र आए। जैसे मैं तो गाड़ी बदलने वाला था, दूसरे जनाब बोले मैं तो बाहर रहता हूं इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे अधिकारीयो ने भी साफ कर दिया कि दस वर्ष पुराने डीजल व पंद्रह वर्ष पुराने पेट्रोल के वाहन लेकर सडकों पर आंएगे तो रिक्शे से घर जांएगे।
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गौरलतब है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में चल रहे 10 साल पुराने डीजल और15वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही विभाग ने पुराने वाहनों को नोटिस जारी कर दिया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन नंबरों की सूची भेज दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों से 53 हजार डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन बाहर किए जाएंगे। वहीं जो भी राशि इन वाहनों को नीलम कर प्राप्त होगी वह सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी।
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