सेक्टर-58 पार्क में नमाज अदा करने पर पुलिस द्वारा कंपनियों को नोटिस जारी कर रोक लगा दी गई। जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी व नोएडा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नमाजियों को पहले अनुमति लेने की हिदायत दी गई। वहीं प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट कहा गया कि किसी भी पार्क आदि में नमाज पढ़ने की उनकी कोई पोलिसी नहीं है। इसलिए अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। वहीं जिन पार्कों में अब नमाज अदा की गई उस पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।
ये बोले जिलाधिकारी व एसएसपी जिलाधिकारी बी.एन सिंह का कहना है कि वह इस मामले में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। जबकि इससे पहले उन्होंने सेक्टर-58 पार्क मामले में बतौर प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकते। यदि नमाजियों को अनुमति चाहिए तो पहले उन्हें जमीन संबंधित विभाग, ट्रैफिक, एलआईयू, थाने व एसडीएम आदि से एनओसी लेनी होगी। वहीं एसएसपी डॉ अजयपाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करवाना प्रशासन का काम है।
ये लॉ एंड ऑर्डर का काम: प्राधिकरण सेक्टर-58 को छोड़ अन्य पार्कों में पढ़ी गई नमाज मामले में नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग के उपनिदेशक महेंद्र प्रकाश ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है कि कहां किस तरह नमाज पढ़ी जा रही। जबकि इससे पहले उन्होंने प्राधिकरण के पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा था कि प्राधिकरण की किसी भी प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ने की की कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
सेक्टर-58 पार्क में नहीं पढ़ी गई नमाज : इमाम अभी तक सेक्टर-58 पार्क में नमाज पढ़ाने वाले इमाम मुफ्ती नोमान अख्तर ने बताया कि हमें वहां पर नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था। अब जब वहां रोक लगा दी गई है तो हम शुक्रवार को वहां नहीं गए। बाकि दूसरे पार्कों में नमाज पढ़ी गई वह भी 2013 से होती आ रही है। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।