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योगी सरकार ने फ्लैट खरीदारों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट

नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि भविष्य में अपार्टमेंट की लीज डीड कारपेट एरिया के आधार पर कराने के संबंध में प्रशासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर यूपी की योगी सरकार ने लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी है।
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नोएडा

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Nitish Pandey

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Updated: 2 Dec 2021, 11:01 AM IST

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नोएडा. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अब फ्लैटों की रजिस्ट्री कारपेट एरिया पर होगी। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है तो बिल्डरों को झटका लगा है, जो लिफ्ट और सीढ़ी समेत अन्य क्षेत्र पर रजिस्ट्री करवाते थे।

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फ्लैट खरीदारों को न्यू ईयर गिफ्ट

नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बन रही बहुमंजिला आवासीय सोसायटी के आवंटियों को प्राधिकरण की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। अब तक सुपर एरिया (कवर्ड एरिया) के हिसाब से होने वाली रजिस्ट्री के बजाय अब कारपेट एरिया पर रजिस्ट्री कराने के आदेश नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने रेरा के निर्देश के बाद दिए हैं।

लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत

बता दें कि यह व्यवस्था यूपी रेरा एक्ट 2016 के अनुरूप की गई है। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि भविष्य में अपार्टमेंट की लीज डीड कारपेट एरिया के आधार पर कराने के संबंध में प्रशासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर यूपी की योगी सरकार ने लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी है।

इस संबंध में पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को बताया गया है कि रेरा अधिनियम के तहत प्रोमोटर और आवंटी के बीच होने वाले एग्रीमेंट फॉर सेल या लीज डीड का प्रारूप निर्धारित किया गया है। इसकी शर्त संख्या 1.2 में उल्लेख है कि अपार्टमेंट का कुल मूल्य कारपेट एरिया के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शर्त संख्या 1.7 में उल्लेख है कि प्रोमोटर द्वारा भवन का निर्माण पूरा करने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आवंटी को अंतिम कारपेट एरिया कंफर्म किया जाएगा।

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