
एल्विश यादव को बड़ी राहत
Elvish Yadav Case: यूट्यूबर एल्विश यादव पर नया अपडेट आया है। एल्विश यादव पर धारा जो सांप की तस्करी में लगाई गई थी, उसे बदल दिया गया है। जब एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था तब उन पर NDPC की धारा 22 लगानी थी पर पुलिस ने गलती से धारा 20 लगा दी। ये दोनों धारा के मतलब काफी अलग हैं।
एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को अरेस्ट कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। नोएडा पुलिस ने बुधवार को एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया तब पुलिस ने बयान दिया कि उनसे बड़ी गलती हुई है, उन्होंने एल्विश पर गलत धारा लगा दी है जो अब बदली जा रही है पहले NDPS एक्ट लगाया गया था, जो अब हटा दिया गया है।
बता दें, एल्विश यादव पर पहले पुलिस ने धारा 20 लगाई थी फिर उसे बदलकर 22 कर दिया है। ये धारा तब लगाई जाती है जब किसी भी नशीले पदार्थों को रखने, बेचने और तस्करी करने का मामला सामने आता है। वहीं, धारा 20 तब लगाई जाती है जब किसी भी शख्य को उस प्रतिबंधित औषधि के साथ गिरफ्तार किया गया हो।
बता दें, दोषी पाए गए शख्स को 1 से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। एल्विश यादव पर पुलिस ने NDPS एक्ट यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत केस दर्ज किया था और उन पर धारा 8, धारा 27A, धारा 29, धारा 30 और धारा 31 लगाई थी। अगर एल्विश पर दोष सिद्ध होता है तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है।
Published on:
21 Mar 2024 01:26 pm
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