पेनल्टी में छूट इस योजना में खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 के पहले का कर जमा करवाने पर पेनल्टी में पूर्ण छूट दी है। जो वाहन नष्ट या खुर्द-बुर्द हो चुके हैं, उन वाहनों की आरसी निरस्त करवाने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। भारी वाहनों का वार्षिक कर जमा कराने की 15 मार्च अंतिम तिथि है। इसके बाद पूरी राशि वसूली जाएगी।
वाहनों की जांच कर करेंगे कार्रवाई अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नानजीराम गुलसर के नेतृत्व में तीन उड़न दस्तों का गठन किया है। जो 15 मार्च के बाद वाहनों की जांच करेंगे। जांच में बिना कर जमा करवाए चल रहे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उनसे बिना छूट कर भी वसूल किया जाएगा। उधर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्जुनसिंह राठौड़ ने अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए है।
टॉपिक एक्सपर्ट वाहनों के कर संग्रहण के लिए पाली कार्यालय में केस कांउटर है। जैतारण, रास, सोजत में अतिरिक्त काउंटर खोले है। इन काउंटर पर वाहन मालिक शुक्रवार तक 75 से 99 प्रतिशत छूट ले सकते हैं। इसके बाद वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। कर जमा करने के लिए परिवहन विभाग के केस काउंटर पूरे माह अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे।
सुरेन्दसिंह राजपुरोहित, जिला परिवहन अधिकारी, पाली