आबकारी विभाग की माने तो शराब पार्टी के लिए अल्पकालीन ऑकेजनल लाइसेंस जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के बाद सम्बंधित स्थान पर कोई भी शराब पार्टी कर सकता है। लाइसेंस नहीं लेने पर पार्टी मिली तो सबंधित स्थान के मालिक के साथ शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आबकारी विभाग की माने तो पाली में अब तक दो दर्जन से अधिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। नए वर्ष के जश्न को लेकर इनकी संख्या बढ़ रही है।
नए साल में जश्न को लेकर आबकारी विभाग की ओर से शराब पार्टी के लिए ऑकेजनल लाइसेंस जारी किया जाता है। यह जरूरी है, अब तक दो दर्जन लोगों ने लाइसेंस लिए है। बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी तैयारी की जा चुकी है।