जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने बताया, शोभना पटेल की शादी ग्राम निवहरी निवासी महेंद्र कुमार पटेल के साथ 2 मार्च 2016 को हुई थी। आरोपी महेन्द्र शादी के बाद से ही शोभना को दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगा था। दहेल में तीन एकड़ जमीन और एक लाख रुपए की मांग करने लगा। शोभना ने यह बात मायकेवालों को बताई थी। पति और ससुराल वालों की प्रताडऩा से परेशान होकर शादी के करीब दो साल बाद 25 अप्रेल 2018 को शोभना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
थाना देवेन्द्रनगर ने मर्ग कायम कर मामले की जांच की। जांच में अपराध पाए जाने पर कायमी थाना देवेन्द्रनगर में कर संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश पीके अग्रवाल ने आरोपी पति को आइपीसी की धारा 304 के अंतर्गत दस साल, धारा 498 आइपीसी के अंतर्गत एक वर्ष तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की।