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मोदी सरकार के 50 दिन: करोड़ों कामगारों के लाभ के लिए श्रम मजदूरी विधेयक को मंजूरी

50 days of modi government: श्रम सुधार से 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ
32 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 वर्गों में सरलीकृत किया गया

Jul 23, 2019 / 03:29 pm

Kaushlendra Pathak

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नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार ने पचास दिन के कार्यकाल पूरे कर लिए ( 50 Days Of Modi Government) हैं। इस बाबत सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया है। सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। कृषि, रोगजार, शिक्षा पर सरकार का काफी जोर है। वहीं, कामगारों के लिए मोदी सरकार ने श्रम मजदूरी विधेयक को मंजूरी दे दी है।
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मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में करोड़ों कामगारों के लाभ के लिए श्रम सुधार का प्लान बनाया है।
– सरकार ने श्रम मजदूरी विधेयक को पूरे देश में न्‍यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए केंद्र को समर्थ बनाने के निमित मंजूरी प्रदान की है।
– इससे चार वर्तमान श्रम कानून के प्रावधान संयोजित हो जाएंगे और सम्‍पूर्ण कार्यदल के लिए न्‍यूनतम मजदूरी की रक्षा करने के लिए कानूनी प्रावधानों में वृद्धि होगी।
– इससे करीब 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलने के साथ-साथ क्षेत्र अथवा मजदूरी की सीमा के बावजूद सभी कर्मचारियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
– इससे व्‍यवसाय की सुगमता भी सुनिश्चित होगी। इसमें 32 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 वर्गों में सरलीकृत किया गया है। इस समय अनेक राज्‍यों में न्‍यूनतम मजदूरियां हैं। यह श्रम कानून इन्‍हें सरल बनाता है।
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– मोदी सरकार द्वारा व्‍यावसाय सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य एवं कार्य की अवस्‍था विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की गई।
– 10 या अधिक कामगारों वाली किसी भी व्‍यासायिक निकाय के लिए अपने सभी कामगारों को नियुक्तिपत्र जारी करना और वार्षिक आधार पर डॉक्‍टरी जांच कराना अनिवार्य होगा।
– साथ ही महिलाएं रात की शिफ्ट में स्‍वेच्‍छा से काम करने का विकल्‍प दे सकती हैं।
– इससे सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्य स्थितियों के प्रावधानों में सुधार होता है।
– नये विधेयक में शिशु देखभाल (क्रेच), कैंटीन, फर्स्‍ट ऐड, कल्‍याण अधिकारी जैसे प्रावधानों को एकसमान बनाने पर विचार किया गया है।
– इस विधेयक में न केवल कामगारों के लाभ अपितु फर्मों के लिए काम की सुगमता को भी सुदृढ़ करने का लक्ष्‍य रखा गया है।
– इसमें एक प्रतिष्‍ठान के लिए एक पंजीकरण का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में 13 अधिनियमों से छह श्रम अधिनियमों में अलग-अलग पंजीकरण की व्‍यवस्‍था है।
– इस विधेयक में अनके लाइसेंसों के स्‍थान पर एक ही लाइसेंस तथा विवरणीयों का प्रावधान किया गया है और वर्तमान 13 श्रम कानूनों को श्रमसुधारों में समा‍योजित कर दिया गया है।
– एक लाइसेंस और एक विवरणी के चलते प्रतिस्‍थापना के समय, संसाधन और प्रयासों की बचत होगी।

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