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कलेक्टर का आदेश, बंद करो शराब दुकानें, इतने दिन के लिए नहीं होगा गला तर

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व यानि 17 अप्रेल की शाम 6 बजे से मतदान की समाप्ति 19 अप्रेल की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। इसी प्रकार 4 जून को मतगणना के दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

जबलपुरApr 16, 2024 / 01:03 pm

Lalit kostha

जबलपुर. लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि से मतदान समाप्ति की अवधि तक सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व यानि 17 अप्रेल की शाम 6 बजे से मतदान की समाप्ति 19 अप्रेल की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। इसी प्रकार 4 जून को मतगणना के दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
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‘अपराधियों पर करें सख्त कार्रवाई’
लोकसभा चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण हो। आदतन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह बात शुक्रवार रात सिहोरा, खितौला और मझगवां थाने में पहुंचे एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कही। वे तीनों थानों के निरीक्षण और तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
एएसपी के घर में निकला कबरबिज्जू : एडिशनल एसपी अरुण कश्यप के खमरिया स्थित निवास पर सोमवार रात कबरबिज्जू आ गया। धनंजय घोष ने रेस्क्यू कर उसे पकड़ा। वन विभाग के अमले की मदद से जंगल में छोड़ा गया।

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