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प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार प्रशांत कनौजिया को रिहा करने का दिया आदेश
यूपी पुलिस की कार्रवाई को अदालत ने बताया गलत
कनाौजिया पर योगी का अपमानजनक वीडियो शेयर करने का आरोप

Jun 11, 2019 / 11:39 pm

Shivani Singh

rahul gandhi
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार को पत्रकार कनौजिया को रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस मामले में यूपी के सीएम का व्यवहार मूर्खतापूर्ण है।
राहुल गांधी का ट्वीट

कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, ‘अगर मेरे खिलाफ झूठी या मनगढ़ंत रिपोर्ट लिखने वाले या आरएसएस/बीजेपी प्रायोजित प्रोपगैंडा चलाने वाले पत्रकारों को जेल में भेज दिया जाए तो अधिकतर अखबार/मीडिया संस्थानों को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का व्यवहार मूर्खतापूर्ण है। गिरफ्तार पत्रकार को रिहा करने की जरूरत है।’
https://twitter.com/RahulGandhi/status/1138309411175141376?ref_src=twsrc%5Etfw
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

supreme court

यूपी पुलिस ने सीएम योगी आदित्यनाथ का अपमानजनक वीडियो शेयर करने के मामले में पत्रकार कनाौजिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कनाौजिया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उन्हें किन धाराओं के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कनौजिया को तत्काल रिहा किया जाए। पत्रकार पर केस चलता रहेगा।

क्या कहा कनौजिया के वकील ने

prashant
कोर्ट के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बात की। कनौजिया के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी को गलत ठहराया है।
पत्नी ने दायर की याचिका

kanojia wife

प्रशांत की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ‘हैबियस कॉरपस’ याचिका दाखिल की थी। याचिका के मुताबिक पत्रकार कनौजिया की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। इस मामले में यूपी पुलिस ने ना तो FIR के बारे में जानकारी दी और ना ही गिरफ्तारी के लिए कोई गाइडलाइन का पालन किया। पत्नी ने कहा कि उनके पति को दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड के लिए किसी मजिस्ट्रेट के पास भी पेश नहीं किया गया।

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