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VHP नेता प्रवीण तोगड़िया को राहत, धोती प्रकरण में रद्द हुआ गैर जमानती वारंट

धोती प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया गया है।

Jan 05, 2018 / 03:36 pm

Chandra Prakash

VHP leader Praveen Togadia
अहमदाबाद: धोती प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया गया है। तोगड़ियां अहमदाबाद की स्थानीय घी काटा कोर्ट में धोती प्रकरण में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। कोर्ट में भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ थी , जो बैनर-पोस्टर लेकर प्रवीण तोगड़िया के समर्थन में कोर्ट के बाहर नारे लगा रहे थे।

39 के खिलाफ जारी हुआ था वारंट
गौरतलब है कि वर्ष 1996 में हुए यहां के चर्चित धोती प्रकरण में प्रवीण तोगड़िया और बीजेपी विधायक सहित 39 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मेट्रोपोलिटन अदालत ने जारी किया था, जिसे लेकर शुक्रवार को प्रवीण तोगड़िया कोर्ट में उपस्थित हुए।

यह है मामला
तत्कालीन बीजेपी नेता शंकर सिंह वाघेला के खजूरिया कांड के वक्त बीजेपी के दूसरे गुट ने शंकर सिंह वाघेला समर्थक व बीजेपी के वरिष्ठ नेता आत्माराम की धोती निकाल कर पिटाई की थीl इस घटना के दौरान बताते हैं कि वह बाल बाल बचे थेl इसके अलावा वाघेला समर्थक नेताओं को भी पीटा गया था। इस मामले की शिकायत अहमदाबाद के नारायणपुरा थाने में दर्ज कराई गई थी l इसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था मामला 21 वर्षो से लंबित हैl

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