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2005 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त याचिकाकर्ता की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के तौर पर 1989 में हुई थी। लेकिन उसका नियमितीकरण 2008 में हुआ था। वहीं, 2005 से उसकी पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में विभाग ने उसे पुरानी पेंशन पाने का हकदार नहीं माना। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह सवाल उठाया गया कि 1 अप्रैल, 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए कर्मचारी को पुरानी पेंशन के लिए हकदार माना जाए या नहीं। यह भी पढ़ें