प्रयागराज

पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डेली वेज कर्मचारियों को देना होगा पुरानी पेंशन का लाभ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है, तो वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा।

प्रयागराजJan 10, 2022 / 01:10 pm

Karishma Lalwani

Allahabad HC Decision Daily Wage workers be Entitled to Old Pension

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है, तो वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा। भले ही उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना आने के बाद हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि पेंशन और रिटायरमेंट में नियुक्ति की तारीख अहम है। कर्मचारी की नियुक्ति उसी तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन से उसने काम शुरू किया है। कोर्ट के जज सरल श्रीवास्तव की एकल बेंच ने नगर निगम के कर्मचारी कमालुद्दीन के मामले में यह फैसला सुनाया है।
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2005 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त

याचिकाकर्ता की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के तौर पर 1989 में हुई थी। लेकिन उसका नियमितीकरण 2008 में हुआ था। वहीं, 2005 से उसकी पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में विभाग ने उसे पुरानी पेंशन पाने का हकदार नहीं माना। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह सवाल उठाया गया कि 1 अप्रैल, 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए कर्मचारी को पुरानी पेंशन के लिए हकदार माना जाए या नहीं।
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कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि को अहम मानते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी के तौर पर दी गई सेवा पेंशन लाभ में जोड़ने की बात कही है।कोर्ट ने कर्मचारी को पेंशन से वंचित रखने के फैसले को गलत करार दिया। साथ ही इलाहाबाद कोर्ट ने पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया।

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