यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिन्कर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मथुरा के एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की जनहित याचिका पर दिया है। कहा गया कि स्थानीय पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा करने से रोका जाए तथा दारू व मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। कहा गया कि अपनी पसंद का खाना ,खाना लोगों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
प्रयागराज•Apr 19, 2022 / 09:08 am•
Sumit Yadav
कृष्ण जन्म भूमि मथुरा वृंदावन में शराब, मांस की बिक्री पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज
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