यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर दिया है। अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, सी बी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव व शिकायत कर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सरन पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने सी बी आई को आनंद गिरी के खिलाफ आस्ट्रेलिया मे दर्ज आपराधिक केस की अतिरिक्त जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
प्रयागराज•Apr 20, 2022 / 12:54 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आनंद गिरी की जमानत अर्जी टली, जानिए अब कब होगी सुनवाई
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