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इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर टली आनंद गिरि की जमानत अर्जी, जानिए अब कब होगी सुनवाई

locationप्रयागराजPublished: Apr 02, 2022 02:17:23 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि के मौत बाघम्बरी मठ में संदिग्ध हालातके हुई थी। मामले की जांच सीबीआई को सौप दी गई है। महंत मौत मामले में उनके प्रिय शिष्य योग गुरु आनंद समेत दो सेवादारों को हिरासत में लिया गया है। महंत की मौत होने के बाद से तीनों अभियुक्त जेल में बंद है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर टली आनंद गिरि की जमानत अर्जी, जानिए अब कब होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर टली आनंद गिरि की जमानत अर्जी, जानिए अब कब होगी सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर महंत आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई है। महंत नरेंद्र गिरि के मौत के मामले में कई महीनों से जेल में बंद है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। आनंद गिरि ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। सीबीआई ने कोर्ट केसमक्ष अपनी रिपोर्ट हलफनामे पर दाखिल कर दी है। अब 19 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।
संदिग्ध परिस्थि में हुई मौत

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि के मौत बाघम्बरी मठ में संदिग्ध हालातके हुई थी। मामले की जांच सीबीआई को सौप दी गई है। महंत मौत मामले में उनके प्रिय शिष्य योग गुरु आनंद समेत दो सेवादारों को हिरासत में लिया गया है। महंत की मौत होने के बाद से तीनों अभियुक्त जेल में बंद है।
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रामपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष को कोर्ट ने भेजा नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन रामपुर के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी और महासचिव कौशलेंद्र सिंह को आपराधिक अवमानना केस में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके कोर्ट ने पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश से दो अन्य आरोपियों का पता लगाकर सील कवर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति यूसी शर्मा की खंडपीठ ने जिला न्यायाधीश द्वारा संदर्भित आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। बार एसोसिएशन केपदाधिकारियों न्यायिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करने व न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है।
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