इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिपाही भर्ती 2013 के रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। 2013 की सिपाही भर्ती में 914 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण बीच में छोड़ दिया था। इसकी वजह से रिक्त हुए पदों को भरने के लिए जीत बहादुर सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा 74 होमगार्ड को तीन वर्ष का अनुभव पूरा नहीं करने के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद होमगार्डाें को तीन वर्ष का अनुभव पूरा न करने के कारण राहत देने से इंकार कर दिया है तथा शेष रिक्त पदों को नियमानुसार भरने का आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह ने पक्ष रखा।
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