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कोर्ट ने पूछा था कि प्रधानाचार्या के खिलाफ हत्या का आरोप कैसे हटाया गया और उसकी गिरफ्तारी धारा 306 में कैसे की गई। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि एस आई टी की विवेचना में अभी तक मिले साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। विवेचना में हत्या से सम्बंधित साक्ष्य मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी तदनुसार बदल दी जाएगी। यह भी पढ़ें