रायगढ़ प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सरोजनंद दास ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत गुरुवार को एक दोषी को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंचानन गुप्ता ने की। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 31 जुलाई 2016 का है। जब तालाब से मछली पकडऩे के नाम पर किशोरी घर से आटा लेकर निकली थी। पर देर शाम तक घर नहीं तो परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
जिसमें एक संदेही के रुप में मनोज कुमार कुम्हार पिता देवराज कुम्हार 23 वर्ष के नाम सामने आया। जिसका मूल घर ओडि़शा के बलांगीर है। पर वो खरसिया चौकी क्षेत्र के ठाकुरदिया में रहता था। पुलिस की जांंच में संदेही के संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
तुमला बस स्टैंड में मिले
इस दौरान किशोरी व उसके प्रेमी के फरसाबहार के तुमला बस स्टैंंड में होने की भनक मिली। पुलिस की टीम किशोरी को उसके प्रेमी को पकड़ कर थाने ले आई। पूछताछ में यह बात सामने आई कि युवक किशोरी को शादी के नाम पर घर से बहला फुसला कर ले गया है।
रेलवे स्टेशन पर मारपीट, जुर्म दर्ज
रायगढ़. रायगढ़ रेेलवे स्टेशन में कैटीन संचालक व उसके भाई को एक अन्य स्टॉल संचालक ने बुरी तरह से पीट दिया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात किसी बात पर कैंटीन संचालक सूर्यभान सिंह के भाई योगेंद्र सिंह का स्टॉल नंबर ५ के संचालक जितेंद्र यादव के साथ विवाद हुआ।