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रायपुर 7 दिनों के लिए टोटल लॉक, बिना कारण बाहर निकले तो FIR और गाड़ी होगी जब्त, ई- पास जरुरी

सोमवार रात से 28 सितंबर की आधी रात तक के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया। इस दौरान इन सभी शहर की समस्त व्यावसायिक दुकानें संपूर्ण रूप से बंद रहेंगी। सिर्फ दूध, दवाएं और गैस की सप्लाई मिल सकेगी।

रायपुरSep 22, 2020 / 08:22 am

Bhawna Chaudhary

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रायपुर. कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए रायपुर, सरगुजा, बालोद और जांजगीर-चांपा जिले में सोमवार रात से 28 सितंबर की आधी रात तक के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया। इस दौरान इन सभी शहर की समस्त व्यावसायिक दुकानें संपूर्ण रूप से बंद रहेंगी। सिर्फ दूध, दवाएं और गैस की सप्लाई मिल सकेगी।

रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने पुराने आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा अब शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में उपयोग किए जाने वाले वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी निर्धारित करने वाले वाहनों अलावा एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में न रुककर सीधे अन्य राज्य को जाने वाले वाहनों को भी डीजल व पेट्रोल प्रदान किया जाएगा। अन्य वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।

इन जिलों में लॉकडाउन

रायपुर: 21 की रात से 28 सितंबर

बालोद 21 से 30 सितंबर

सरगुजा: 21 से 28 सितंबर

बिलासपुर : 22 से 28 सितंबर

जशपुर 22 से 28 सितंबर

धमतरी : 22 से 30 सितंबर

सूरजपुर: 22 से 1 अक्टूबर

कोरबा : 23 से 2 अक्टूबर

महासमुंद : 23 से 30 सितंबर

रायगढ़ : 24 से 30 सितंबर

बेमेतरा : 24 से 28 सितंबर

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