रायपुर

अंतागढ़ टेप कांड में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुनवाई 14 मार्च तक टली

बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले की सुनवाई टल गई है। कोर्ट इस केस की अगली सुनवाई 14 मार्च को करेगा।

रायपुरFeb 21, 2019 / 03:43 pm

Ashish Gupta

Antagarh Tape case: Court fixes 14 march as the next date of hearing

रायपुर. बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में याचिकाकर्ता मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को गुरुवार को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल, कोर्ट में अंतागढ़ टेप कांड की सुनवाई टल गई है। कोर्ट इस केस की अगली सुनवाई 14 मार्च को करेगा।

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बतादें कि याचिकाकर्ताओं ने अंतागढ़ टेप कांड मामले में गठित एसआईटी और दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग की है। दरअसल, इस मामले में कांग्रेस की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने पंडरी थाने में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक अजीत जोगी, पूर्व विधायक मंतूराम पवार, पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।
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कोर्ट में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी एफआईआर अपने ऊपर हुए एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की शरण में आ गए। इससे पहले रायपुर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व विधायक मंतूराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता ने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

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