
रायपुर. छत्तीसगढ़ के दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही दोनोंं की 2-2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भी जब्त करने का आदेश दिया है। इन दोनों मेडिकल कॉलेजों को अब एमसीआई से मान्यता के लिए दो साल इंतजार करना पड़ेगा।पिछले दिनों एमसीआई के निरीक्षण के दौरान दोनों कॉलेजों में प्रोफेसर, डॉक्टर, कर्मचारियों व संसाधनों सहित दर्जनों खामियां मिली थी, जिसे दूर करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इस खामी को दूर किए बिना ही कालेजों द्वारा दोबारा आवेदन किए जाने से एमसीआई की टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मान्यता नहीं दिए जाने की अनुशंसा की थी।
निरीक्षण के दौरान टीम के सामने दर्जनों खामियां मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मान्यता नहीं देने की अनुशंसा की गई थी। केंद्र सरकार ने अनुशंसा के आधार पर दोनों कॉलेजों को आगामी दो वर्षों के लिए अयोग्य घोषित करते हुए एडमिशन नहीं दिए जाने का आदेश जारी किया है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (रिम्स) को वर्ष 2017-18 और 2018-2019 के लिए मान्यता देने का आवेदन लार्ड बुद्ध एजुकेशनल सोसायटी ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में दिया था। इसी तरह भिलाई में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को वर्ष 2017-18 और2017-18 के लिए मान्यता देने का आवेदन भिलाई की श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी ने किया था। इस पर एमसीआई की टीम ने दोनों कालेजों का बारी-बारी से निरीक्षण किया था।
एमसीआई की टीम की
अनुशंसा के आधार पर आगामी दो वर्षों के लिए दोनों कॉलेजों की मान्यता रोक दी गई है।
डॉ. निर्मल वर्मा, अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय
कैंटीन या मेडिकल किराए पर दिया तो लेना होगा रजिस्ट्रेशन
जीएसटी से छूट प्राप्त हास्पिटल, कॉलेज आदि संस्थान यदि कैंटीन, मेडिकल आदि से किराया प्राप्त करते हैं, यदि किराया और उस संस्थान का रिसीट्स २० लाख रुपए से अधिक हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बाध्यता होगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, वैसे ही रिवर्स चार्ज से सारे प्रावधान लागू हो जाएंगे, वहीं अपंजीकृत व्यक्ति से हर माल की खरीदी पर टैक्स देना होगा। रायपुर सी ब्रांच की जीएसटी इंकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम पर सेमीनार में इंदौर के एक्सपर्ट सुनील जैन ने बताई। ब्रांच चेयरमैन सीए अमित चिमनानी ने बताया कि जीएसटी पर कई विषयों पर चर्चा की आवश्यकता है।
Published on:
20 Aug 2017 01:26 pm

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